सजा पर 31 जुलाई को होगी सुनवाई प्रतिनिधि, छपरा (कोर्ट). खैरा थाना क्षेत्र के चर्चित तेजूलाल सिंह हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार की अदालत ने आरोपित जितेंद्र सिंह को दोषी करार दिया है. मामला खैरा थाना कांड संख्या 389/2021 से संबंधित है, जिसका सत्र विचारण संख्या 60/2022 के अंतर्गत सुनवाई की गयी. अदालत ने आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) और 201 के तहत दोषी ठहराया है. सजा निर्धारण पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई 2025 की तिथि निर्धारित की गयी है. गौरतलब हो कि मृतक तेजूलाल सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह ने आठ नवंबर 2021 को खैरा थाना में अपने पिता की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि वे और उनकी मां असम के तिनसुकिया में रहते हैं, जहां वे ड्राइवर की नौकरी करते हैं. आठ नवंबर को गांव की एक महिला ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि उनके पिता को पांच नवंबर को गांव के ही जितेंद्र सिंह और उसकी पत्नी ने मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके चलते उनकी मृत्यु छह नवंबर को हो गयी.जब वह अपनी मां के साथ गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता का पोस्टमार्टम हो चुका है और शव घर में रखा गया है. राजकुमार सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पिता ने जितेंद्र सिंह को पहले कुछ पैसे उधार दिये थे, जिन्हें वापस मांगने पर झगड़ा हुआ और मारपीट में उनकी जान चली गयी. पुलिस ने इस मामले में पहले धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था. लेकिन सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई, साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी जितेंद्र सिंह को हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या (304(2)) और साक्ष्य मिटाने (201) की धाराओं में दोषी ठहराया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ध्रुव देव सिंह और उनके सहयोगी चंद्र प्रकाश नागवंशी ने न्यायालय में सरकार की ओर से पक्ष रखा. उन्होंने चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता समेत कुल सात गवाहों की गवाही कराई, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध किया. कोर्ट ने अब मामले की सजा की बिंदु पर बहस के लिए 31 जुलाई 2025 की तारीख तय की है. उस दिन तय होगा कि दोषी जितेंद्र सिंह को कितनी अवधि की सजा दी जायेगी.
संबंधित खबर
और खबरें