एकमा. मतदान का प्रतिशत बढ़ाने एवं प्रत्येक मतदाता को उनके मत का मूल्य पहचानने के लिए सरकार द्वारा बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 यथा संशोधित के नियम 85 में नगर पालिका निर्वाचन के लिए राज्य में पहली बार इवीएम इ-वोटिंग द्वारा मतदान करने का प्रावधान किया गया है. इसका प्रयोग नगर पालिका उपचुनाव 2025 वरिष्ठ नागरिक शारीरिक रूप से दिव्यांग आसाध्य रोग से ग्रसित गर्भवती महिला एवं अप्रवासित मजदूर जैसे मतदाता द्वारा सुगमता पूर्वक यथा स्थान मतदान करने के उद्देश्य से इ-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है. जिले के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न कारणों से नगर पालिकाओं के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सारण के नगर पंचायत एकमा बाजार तथा सिवान जिले के मैरवा आदि राज्य के विभिन्न जिला में संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है. उपचुनाव में आयोग के नए निर्देश का पालन किया जा रहा है.
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