पंकज पांडेय हत्याकांड में आरोपित चाचा बिक्रमगंज से हुआ गिरफ्तार

Sasaram news. दिनारा थाना क्षेत्र के तोड़ा गांव में इसी सप्ताह हुए सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपित चाचा टुन्ना पांडेय को बिक्रमगंज पुलिस ने बिक्रमगंज थाना चौक स्थित कुरैशी मुहल्ले से गिरफ्तार कर लिया है.

By ANURAG SHARAN | April 26, 2025 7:14 PM
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कार्रवाई. दिनारा थाना क्षेत्र के तोड़ा गांव में हुई थी हत्या की घटना बिक्रमगंज थाना चौक स्थित कुरैशी मुहल्ले से हुई आरोपित की गिरफ्तारी गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने पुलिस पर किया हमला, पर जवानों ने आरोपित को नहीं छोड़ा फोटो-16- गिरफ्तार आरोपित टुन्ना पांडेय का फाइल फोटो. प्रतिनिधि, रोहतास दिनारा थाना क्षेत्र के तोड़ा गांव में इसी सप्ताह हुए सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपित चाचा टुन्ना पांडेय को बिक्रमगंज पुलिस ने बिक्रमगंज थाना चौक स्थित कुरैशी मुहल्ले से गिरफ्तार कर लिया है. इसकी जानकारी डीएसपी कुमार संजय ने प्रेसवार्ता कर दी. उन्होंने बताया कि हत्या के बाद से ही मुख्य आरोपित टुन्ना पांडेय बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के चौक स्थित कुरैशी मुहल्ले में छिपा हुआ था. गुप्त सूचना के आधार पर जब बिक्रमगंज पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की, तो आरोपित को छुड़ाने के प्रयास में समर्थकों ने पुलिस टीम पर पथराव और हाथापाई भी की. हालांकि, इसके बावजूद पुलिस ने साहसिक कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में धुत आरोपित को आजाद कुरैशी के घर से गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में बिक्रमगंज डीएसपी कुमार संजय ने बताया कि हत्या पारिवारिक विवाद के चलते हुई. चाचा-भतीजे के बीच लंबे समय से संपत्ति विवाद और घरेलू कलह चल रही थी. घटना वाले दिन मामूली कहासुनी के बाद चाचा टुन्ना पांडेय अपने पुत्र विवेक पांडेय के साथ मिलकर पंकज पांडेय को गोली मार मौके से फरार हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी. हत्या के बाद से ही दिनारा पुलिस ने नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की थी. विवेक पांडेय फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. डीएसपी ने बताया कि आरोपित का आपराधिक इतिहास रहा है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि टुन्ना पांडेय के खिलाफ पहले से भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसमें दीनारा थाना कांड संख्या 167/25 (धारा 103(1)/3(5) बीएनएनएस एवं 27 शस्त्र अधिनियम),बिक्रमगंज थाना कांड सं० 276/25 (धारा 126(2), 115(2), 132, 262, 263, 115(1), 324(4)/109/3(5) बीएनएनएस एवं 27 शस्त्र अधिनियम), बिक्रमगंज थाना प्राथमिक सं० 28/25 (धारा 30 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम), अन्य पुराने मामले जैसे चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट, गाली-गलौज, अवैध हथियार रखने के कई केस दर्ज है.

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