डुमरा. स्कूलों में बच्चों के परिवहन के लिए उपयोग में ली जा रही ऑटो व ई-रिक्शा के परिचालन को परिवहन विभाग ने प्रतिबंधित कर दिया है. विभाग का यह आदेश एक अप्रैल से लागू होगा. डीएम रिची पांडेय ने इसको लेकर डीटीओ व डीइओ को आवश्यक निर्देश दिया है. बताया गया है कि बच्चों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभाग ने यह निर्णय लिया है. इस संबंध में विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने डीएम व एसपी को पत्र भेजकर जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से इसे कड़ाईपूर्वक अनुपालन कराने को कहा है. — थ्री-व्हीलर में सभी सुरक्षा विशिष्टियां की कमी बताया गया है कि इनदिनों लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर विभाग ने स्कूलों में बच्चों के परिवहन सेवा के लिए ऑटो व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया है. विभाग का मानना है कि अधिकांश थ्री-व्हीलर में सभी सुरक्षा विशिष्टियां कार्यरत नहीं होती है. चालक व यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट पहनने की सुविधा का न होना, वाहन के आगे-पीछे हेड लाइट व वार्निंग लाइट, रियर भ्यू मिरर, वाइपर व अन्य डिवाइस दूसरे वाहनों के तुलना में कमजोर होना. इसको लेकर विभाग ने स्कूली वाहनों के लिए मानक, स्कूल प्रबंधन की जिम्मेवारी, वाहन चालक सहित स्कूल वाहन ऑपरेटर व अभिभावकों की जिम्मेवारी तय कर दिया है. — सड़क सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी ▪︎ सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों से संबंधित स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना ▪︎ सड़क किनारे के स्कूलों के शिक्षकों व बच्चों के लिए यातायात मार्गदर्शिका ▪︎ जिला स्तरीय विद्यालय वाहन परिवहन समिति व बाल परिवहन समिति का गठन ▪︎ स्कूल स्तर पर संचालित वाहनों के कागजातों का अद्यतन रखने का निर्देश ▪︎ प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों के परिवहन के लिए टेंपो व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध का निर्देश — क्या कहते हैं अधिकारी एक अप्रैल से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो व ई-रिक्शा का उपयोग नहीं करना है. विभागीय निर्देश के आलोक में जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से इस बिंदु पर कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा. इसके लिए स्कूल प्रबंधन, अभिभावक व वाहन ऑपरेटरों की जिम्मेवारी तय कर दी गयी है. स्वप्निल, डीटीओ.
संबंधित खबर
और खबरें