डुमरा. प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के बच्चों का शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में चयनित बच्चों के नामांकन में जिले के 129 प्राइवेट स्कूल रूचि नहीं ले रहे हैं. शिक्षा विभाग ने ऐसे चिन्हित स्कूलों पर विभागीय कार्रवाई के तहत स्कूल का यू-डायस कोड को स्थायी रूप से बंद कर प्रस्वीकृति रद्द करने की तैयारी शुरू कर रही है. डीईओ ने इसे आरटीई का उल्लंघन बताते हुए सभी 129 स्कूलों के प्राचार्य से 24 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. डीईओ ने स्कूलों से पृच्छा किया है कि इस कोताही को लेकर क्यों नहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में नियम संगत विभागीय कार्रवाई करते हुए आपके विद्यालय का यू-डायस कोड स्थायी रूप से बंद कर प्रस्वीकृति रद्द कर दिया जाये. विभाग द्वारा सूचीबद्ध किये गए स्कूलों में डुमरा के 40 तो रुन्नीसैदपुर व पुपरी के 17-17 स्कूल शामिल हैं. इसी तरह रीगा के 15, सोनबरसा, बैरगनिया, बाजपट्टी व बथनाहा के छह-छह स्कूल, सुरसंड के चार, सुप्पी व परिहार के तीन-तीन, परसौनी के दो एवं बेलसंड, बोखरा, मेजरगंज व नानपुर के एक-एक स्कूल शामिल हैं.
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