सीतामढ़ी कोर्ट. वर्ष 2021 में बेलसंड थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में नृशंस हत्या मामले में शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार-तीन ने दोषी करार दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाया है. दोषी करार आरोपितों में जाफरपुर गांव निवासी मो अलीम के पुत्र मो अशरफ अली, मो अयूब, मो वाजिद, पुत्र मो सइम उर्फ सहीम, मो सलमान, मो शहजाद, मो उस्मान के पुत्र मो इबरान उर्फ इमरान, मो पातर उर्फ सरफराज शामिल है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई 2025 की तिथि मुकर्रर की गयी है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अखिलेश्वर ने बहस की.
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