डुमरा. भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप जिले में निर्वाचक नामावलियों (वोटर लिस्ट) का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया हैं. 26 जुलाई तक सर्वेक्षण का कार्य होगा. वहीं एक अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप (ड्राफ्ट) का प्रकाशन किया जायेगा. जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा. गहन पुनरीक्षण कार्य का मुख्य उद्देश्य हैं कि सभी पात्र नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा हैं कि वोटर लिस्ट में कोई अपात्र मतदाता शामिल न हो. इसके लिए पूरी पारदर्शिता के साथ वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व हटाने की प्रक्रिया किया जाना हैं. विभागीय जानकारी के अनुसार, बिहार में आयोग के द्वारा वर्ष 2003 में अंतिम गहन पुनरीक्षण का कार्य कराया गया था. –वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण कार्य का उद्देश्य बताया गया हैं कि बढ़ते शहरीकरण, लगातार पलायन, युवा नागरिकों का वोट देने के लिए पात्र होना, मृत निर्वाचकों की सूचना प्राप्त न होना व वोटर लिस्ट में विदेशी अवैध अप्रवासी के नाम शामिल होने जैसे विभिन्न कारणों से गहन पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया हैं, ताकि वोटर लिस्ट की सत्यनिष्ठा व त्रुटिरहित वोटर लिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. –दावा व आपत्ति की जांच करेंगे एईआरओ किसी भी राजनितिक दल या वोटर द्वारा उठाये गए किसी भी दावे व आपत्ति के मामले में अब ईआरओ का समाधान होने से पहले एईआरओ इसकी जांच करेंगे. जिन दस्तावेजों के आधार पर ईआरओ का समाधान होता हैं, उन्हें ईसीआई-नेट पर भी अपलोड किया जायेगा. बताया गया हैं कि ईआरओ के आदेश के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट व मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती हैं. –बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सर्वेक्षण इस गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बीएलओ (बूथ लेबल अधिकारी) सत्यापन के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे. यह कार्य 26 जुलाई तक किया जायेगा. इसके तहत घर-घर फॉर्म वितरित करने व उसे संग्रहित करने का काम करेंगे. सभी फॉर्म को प्रतिदिन ईसीआई-नेट पर अपलोड किया जायेगा. –फॉर्म के साथ देना होगा स्वअभिप्रमाणित दस्तावेज विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म के साथ-साथ जन्म तिथि व जन्म स्थान से संबंधित घोषणा पत्र भी देना हैं. इसके लिए आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया हैं. ▪︎ केंद्रीय, राज्य, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र या पीपीओ ▪︎ सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में एक जुलाई 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज ▪︎ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र ▪︎ पासपोर्ट ▪︎ मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन व शैक्षणिक प्रमाण पत्र ▪︎ सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र ▪︎ वन अधिकारी प्रमाण पत्र ▪︎ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र ▪︎ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां यह उपलब्ध हो) ▪︎ राज्य, स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर ▪︎ सरकार की कोई भी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण पत्र –क्या कहते हैं अधिकारी आयोग के निर्देश पर समयबद्ध प्रक्रिया के तहत निर्वाचक नामावलियों (वोटर लिस्ट) का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं. 26 जुलाई तक सर्वेक्षण का कार्य होगा. इसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित व संग्रहित करेंगे. इस फॉर्म के साथ-साथ घोषणा पत्र भी नागरिको को देना हैं. जिसमे जन्म तिथि व जन्म स्थान से संबंधित स्वअभिप्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं. –डॉ बिपिन कुमार, उप निर्वाचन अधिकारी बॉक्स में —आठ विधानसभाओं में 26 लाख से अधिक वोटर पंजीकृत डुमरा. जिले के सभी आठ विधानसभाओं में कुल मतदाताओं की संख्या 26 लाख 26 हजार 966 हैं. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13 लाख 85 हजार 901 हैं. जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 12 लाख 41 हजार 9 हैं. वहीं थर्ड जेंडर 56 तो वरिष्ठ नागरिको में 80 प्लस के 66394, 90 प्लस के 2533, 100 प्लस के 244, 18 से 19 वर्ष आयु के 34265, दिव्यांगजन 27135 एवं सर्विस वोटर 2281 मतदाता शामिल हैं. –विधानसभावार मतदाताओं की संख्या विधानसभा पुरुष महिला टीजी रीगा 179254 159454 05 बथनाहा 176689 159570 00 परिहार 181997 163199 10 सुरसंड 178735 160470 09 बाजपट्टी 184496 165117 05 सीतामढ़ी 170439 152313 18 रुन्नीसैदपुर 161527 144430 07 बेलसंड 152764 136456 02
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