सीतामढ़ी. हाइकोर्ट से नियोजित शिक्षकों के हित में एक फैसला आया है. हालांकि इस फैसले से सभी नियोजित शिक्षकों को लाभ नहीं मिलेगा. वर्ष- 2012 से पूर्व स्नातक प्रशिक्षित के रूप में नियोजित शिक्षकों को हाइकोर्ट के फैसले से लाभ मिलेगा. फैसले से यह साफ हो गया है कि अब वर्ष 2012 से पूर्व नियोजित शिक्षक जो स्नातक प्रशिक्षित थे, उन्हें वर्ष- 2012 से ही स्नातक ग्रेड का लाभ मिलेगा. इसकी जानकारी प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन ने दी है. उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को एक याचिका के आलोक में हाइकोर्ट ने फैसला आया है.
संबंधित खबर
और खबरें