सीवान. सिस्टम की पेच की वजह से जिले में 19 मई से जन्म-मृत्यु पोर्टल की सेवा ठप है. पोर्टल ठप होने के कारण जिले के सात प्रखंडों में प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया बंद हो गयी.
21 दिन के अंदर निर्गत करना है प्रमाण पत्र
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 21 दिन के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत कर देना है. जन्म प्रमाण पत्र के लिए माता-पिता की पहचान का प्रमाण, जन्म अस्पताल का रिकॉर्ड, जन्मतिथि का प्रमाण, आवेदन व शपथ पत्र (यदि जन्म का पंजीकरण समय पर नहीं हुआ है) देना होगा. जबकि, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक का पहचान प्रमाण, अस्पताल या डॉक्टर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक के परिवार के सदस्यों का पहचान प्रमाण, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु की सूचना पुलिस या अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी, गवाहों के पहचान प्रमाण शामिल है. यदि मृत्यु दो साल से अधिक समय पहले हुई है, तो गवाहों के एफिडेविट यदि यह दुर्घटना से संबंधित है, तो पुलिस एफआइआर व पोस्टमार्टम की कॉपी आदि देनी होगी.पंचायत सचिवों को मिलेगा लॉगिन और पासवर्ड
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