सीवान. शहर में वर्ष 2010 तक दो स्लाटर हाउस ( बूचड़खाना) चालू स्थिति में थे, लेकिन बाद में इनकी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था. अब यह मामला एक बार फिर गरमा गया है. इस संबंध में गोरयाकोठी प्रखंड के कालाडुमरा गांव निवासी प्रफुल्ल रंजन ने नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष वाद दायर किया है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि नगर परिषद के कर्मियों ने अभिलेखों में फेरबदल कर स्लाटर हाउस की जमीन अवैध रूप से एक व्यक्ति को आवंटित कर दी. इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत 29 अप्रैल को दायर की गई थी. सुनवाई की तिथि 19 मई, 6 जून, 26 जून, 8 जुलाई और 15 जुलाई को निर्धारित की गयी थी. हालांकि इन सभी तिथियों पर नगर परिषद की ओर से न तो कार्यपालक पदाधिकारी और न ही उनके प्रतिनिधियों ने जवाब दाखिल किया. इससे नाराज जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इस्ताक अली अंसारी ने इसे घोर लापरवाही व अवमानना मानते हुए डीएम को पत्र लिखा है. पत्र में कार्यपालक पदाधिकारी अनुभुति श्रीवास्तव के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने व अर्थदंड लगाने की अनुशंसा की गयी है. इससे पदाधिकारी पर कार्रवाई तय मानी जा रही है. उधर, कार्यपालक पदाधिकारी अनुभुति श्रीवास्तव का कहना है कि वाद की सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल किया गया था. साथ ही विभागीय जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि मामला पुराना है, इसलिए जांच में समय लग सकता है. फिलहाल पूरे मामले पर जिला प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है.
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