सीवान. जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन हो गया.वही मतदाता सूची में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने करने के लिए सभी प्रखंड व अंचल कार्यालय में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है शिविर का आयोजन एक सितंबर तक किया जाएगा कैंप में जिले का कोई भी मतदाता किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति आवेदन पत्र फॉर्म-6 ,फॉर्म-7,फॉर्म-8 एवं अन्य दस्तावेज समर्पित कर सकता हैं. फॉर्म 06 नये मतदाता पंजीकरण के लिए ,फ़ार्म 07 मतदाता सूची में नाम विलोपन के लिए,फार्म 08 स्थानान्तरण, प्रविष्टियों में सुधार व पीडब्लू डी निर्वाचक के रूप में चिन्हित करने के लिए है. वही प्रत्येक दिन कार्य दिवस समाप्ति के पश्चात संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को विधान सभावार ,मतदान केंद्र वार अलग-अलग कर संबंधित को उपलब्ध कराएंगे. जिसका निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित बीएलओ, एईआरओ व ईआरओ करेंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने नागरिकों से अपील किया है कि मतदाता सूची में अपना नाम, पता, उम्र आदि की सही प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भागीदारी करते हुए कैंप से लाभ उठाएं.उन्होंने बताया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है. मतदाताओ को 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज करना होगा जमा देना मतदाता पुनरीक्षण के दूसरे चरण में मतदाताओं से दस्तावेज लेकर अपलोड करने सहित मतदाताओं को चिंहित करते हुए ,उसकी सूची तैयार करने सहित नया नाम जोड़ने, संसोधन करने सम्बन्धी कार्य शुरू हो गया है. बीएलओ एक माह तक दावा आपत्ति सहित मतदाताओं से वैद्य दस्तावेज लेकर अपलोडिंग का कार्य करेंगे. इसके साथ ही ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दौरान अगर किसी मतदाता का नाम, जन्मतिथि, फ़ोटो में त्रुटि है उसे मतदाता दावा आपत्ति का फार्म भरकर बीएलओ को दे सकते है. जिससे समय रहते सुधार हो सके. इसके साथ ही गणना प्रपत्र भरने वाले सभी मतदाताओं को 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को बीएलओ के पास जमा करना होगा. मैरवा बीडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 के मतदाता सूची में है. उन्हें कोई दस्तावेज नही देना होगा.उनके पुत्र, पुत्री के लिए केवल रिलेशनशिप निर्धारित करने के लिए एक दस्तावेज बीएलओ के पास जमा करना होगा. महिला को माता पिता के घर से कोई एक दस्तावेज देना होगा.जिससे नागरिकता प्रमाणित हो सके. जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है उन्हें तीन दस्तावेज देना होगा. रिलेशनशिप निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड या राशन कार्ड दे सकते है.
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