पूर्व विधायक विक्रम कुंवर पर गैर जमानती वारंट

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष अदालत (एमपी एमएलए) अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने पूर्व भाजपा विधायक विक्रम कुंवर पर आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए तथा उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखकर गैर जमानती वारंट निर्गत किया है.

By DEEPAK MISHRA | May 30, 2025 9:27 PM
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प्रतिनिधि, सीवान. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष अदालत (एमपी एमएलए) अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने पूर्व भाजपा विधायक विक्रम कुंवर पर आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए तथा उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखकर गैर जमानती वारंट निर्गत किया है. वारंट का अनुपालन पुलिस कप्तान के माध्यम से कराये जाने का भी आदेश अदालत ने पारित किया है. वहीं दूसरे तरफ जदयू के पूर्व विधायक हेमनारायण शाह पर मारपीट एवं लूटपाट से संबंधित मामले में कोर्ट से अनुपस्थित रहने पर अदालत ने सह अभियुक्तों के साथ उनकी भी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया है. बताया जाता है कि वर्ष 2010 में विक्रम कुंवर भाजपा के प्रत्याशी थे और वह अनाधिकृत वाहन चालक तथा गाड़ी पर झंडा लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे जो प्रतिबंधित था. चुनाव प्रभारी दल सर्विलेंस के प्रभारी बीरबल दास ने सूचना मिलने पर पाया कि आदेश का उल्लंघन हुआ है. प्रभारी ने हुसैनगंज थाने में विक्रम कुंवर और उनके चालक मनोहर राम के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन को लेकर भादवि की धारा 171 एवं 188 के अलावे एमबी एक्ट की धारा 181 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में विक्रम कुंवर लगातार अनुपस्थित चल रहे थे.जिस पर न्यायालय ने उन पर गैर जमानती वारंट निर्गत किया है. उधर अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह ने वर्ष 2002 में हेमनारायण शाह पर आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद 418/ 2002 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनके इशारे पर 10 लोग उनके घर में घुसकर उनके व उनके परिवार के साथ मारपीट किया राइफल और गोलियां के साथ नकदी भी लूट लिया. मामले में अदालत ने प्रथम दृष्टि में अभियुक्तों को नामित करते हुए उनकी उपस्थिति के लिए आदेश जारी किया ताकि वे मामले में अपना पक्ष रख सके. विचरण वाद संख्या 446/23 के अंतर्गत हेमनारायण शाह एवं अन्य के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति को लेकर गैर जमानती वारंट भी निर्गत किया गया था. किंतु वारंट पर भी अनुपस्थित रहने पर न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किया है. लालू प्रसाद के मामले में हुई आंशिक सुनवाई सीवान. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के संपत्ति को कुर्क किए जाने के मामले में आंशिक सुनवाई की गई. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से 24 मई की तिथि में उनकी व्यक्तिगत कोर्ट में उपस्थिति से छूट को लेकर आवेदन दिया गया था, जिस पर अभियोजन पक्ष को शुक्रवार जवाब दाखिल करना था. किंतु अभियोजन पदाधिकारी के अवकाश में रहने के कारण जवाब दाखिल नहीं हो सका और मामले में अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है.

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