प्रतिनिधि, सीवान. वाहन चालक को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य हो गया हैं. मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही किसी वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनेगा. परिवहन विभाग ने प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने में बदलाव किया है. मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा. प्राप्त जानकारी के मुताबिक विभाग ने उन सभी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी, जिनके मालिक और चालक ने रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किए हैं. जिला परिवहन पदाधिकारी रवि रंजन कुमार ने बताया कि नए नियमों के अनुसार वाहन चालकों को अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने होंगा. इसके बाद ही उन्हें प्रदूषण प्रमाण पत्र दिया जाएगा. वाहन चालक ऑनलाइन भी अपना फोन नंबर अपडेट कर सकते हैं. नंबर अपडेट नहीं तो होगी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना परिवहन विभाग की मानें तो जिन लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो उनके ऊपर अब दो तरह से कार्रवाई होगी. पहला प्रदूषण प्रमाण पत्र का चालान देना होगा. वहीं मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर पांच हजार तक चालान कट सकता है. विभाग ने वाहन चालक की सुविधा के लिए ऑनलाइन ही मोबाइल नंबर अपडेट करने को कहा है. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट के लिए सारथी परिवहन पोर्टल पर जाना होगा.
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