मतदाता पुनरीक्षण सूची का हुआ प्रकाशन

शुक्रवार को निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाता पुनरीक्षण सूची के प्रारूप का प्रकाशन हो गया.इसको लेकर समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई.

By DEEPAK MISHRA | August 1, 2025 10:32 PM
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सीवान. शुक्रवार को निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाता पुनरीक्षण सूची के प्रारूप का प्रकाशन हो गया.इसको लेकर समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी आठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के वैसे मतदाता, जिनका गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है उसकी सूची, बीएलए 2 का घोषणा पत्र, प्रारूप मतदाता सूची का हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी तथा युक्तिकरण के पश्चात मतदान केंद्रों की अंतिम प्रकाशन की सूची सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष व सचिव को उपलब्ध कराया गया. डीएम ने बताया कि गहन पुनरीक्षण कार्य से पूर्व जिले के सभी आठों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 26 लाख नौ हजार 314 थी.पुनरीक्षण के दौरान दो लाख 21 हजार 711 निर्वाचकों का गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में अब 23 लाख 87 हजार 603 निर्वाचकों को प्रारुप मतदाता सूची में शामिल किया गया है. जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र नहीं उपलब्ध कराया गया है, उनमें 95 हजार 453 मृत मतदाता, 23 हजार 827 अनुपस्थित, 79 हजार 245 परमानेंटली शिफ्टेड व 23 हजार 167 पहले से पंजीकृत मतदाता शामिल है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अर्हता तिथि 01 जुलाई 2025 के आधार पर एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची का अवलोकन कर ले. प्रारूप निर्वाचक सूची का निरीक्षण के दौरान यदि किसी योग्य व पात्र व्यक्ति का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को प्रारूप 6 में घोषणा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के यहां जमा कराने में सहयोग करें.किसी भी योग्य निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची में न छूटे. साथ ही अयोग्य व अपात्र व्यक्ति का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची से हटाने के संबंध में आक्षेप प्ररूप-7 में दाखिल किया जा सकता है. संशोधन व स्थानांतरण के लिए प्रारूप 8 में आवेदन करने के लिए संबंधित निर्वाचकों को प्रेरित किया जाय. राज्य के बाहर से बिहार राज्य में स्थानांतरण के मामले में आवेदक को प्रारूप 8 के साथ घोषणा पत्र भी समर्पित करना आवश्यक होगा. डीएम ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण में निर्वाचकों की सुविधा हेतु सभी प्रखंड,अंचल मुख्यालय, नगर परिषद तथा सभी नगर पंचायत कार्यालय में एक अगस्त से एक सितंबर तक शिविर लगाया जायेगा.

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