इमेल भेजनेवालों के घर जाकर सीबीआई ने लिया उनका बयान
जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, दीनू के अलावा सीबीआई अधिकारी नजेट थाना क्षेत्र के झुपखाली इलाके में हन्नान गाजी नामक एक अन्य व्यक्ति के घर भी गए. जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, हन्नान गाजी ने भी शाहजहां शेख व उनकी टीम के खिलाफ अपनी जमीन पर कब्जा किये जाने से संबंधित शिकायत इमेल के जरिये सीबीआई के पास भेजी थी. इसके कारण सीबीआइ की टीम दीनू मंडल के साथ हन्नान के घर भी जाकर उनका बयान लिया. हन्नान को साथ लेकर उनकी जमीन पर भी सीबीआइ की टीम पहुंची, जो जमीन पर कब्जा किया गया था. कागजातों की जांच करने के बाद अधिकारी वापस लौट आये.
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जमीन से जुड़े कागजात की भी हुई जांच
गौरतलब है कि 10 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को संदेशखाली में महिला उत्पीड़न और जमीन से जुड़े मामले की जांच सीबीआई अधिकारियों को करने का आदेश दिया था. जिसके बाद सीबीआई ने पीड़ितों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल खोला था. उक्त पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने को कहा था. साथ ही यह निर्देश भी दिया था कि संदेशखाली के पीड़ित किस तरीके से सीबीआई से इसकी शिकायत करें, इसका प्रचार-प्रसार भी पूरे इलाके में किया जाये. सीबीआई की टीम ने गत गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी थी. वह रिपोर्ट संदेशखाली में महिला उत्पीड़न और जमीन पर कब्जा करने से जुड़ा था. उस दिन उन्होंने जांच की स्टेटस रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ को एक सीलबंद लिफाफे में सौंपी थी.
Sandeshkhali Incident : संदेशखाली मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, अदालत ने राज्य को सहयोग करने का दिया निर्देश
जल्द बड़ा कदम उठाने की तैयारी में सीबीआई
सीबीआइ ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि राज्य सरकार भूमि रिकॉर्ड से जुड़े मामलों की जानकारी देने में सहयोग नहीं कर रही है. उनके मुताबिक, जमीन कब्जाने से जुड़ी 900 शिकायतें मिली हैं. यदि राज्य आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं करता है, तो जांच में देरी होगी. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि राज्य को जांच में आवश्यक सहयोग देना चाहिए. मामले को लेकर सीबीआइ ने राज्य से कुछ दस्तावेज मांगे हैं. हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते के अंदर वो सभी दस्तावेज सीबीआइ को सौंप दिए जाएं. सीबीआइ राज्य सरकार द्वारा अदालत के निर्देश के पालन का इंतजार कर रही है.
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