सीएम कोजरीवाल होंगे कोर्ट में पेश
न्यायाधीश ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत, जिस व्यक्ति को तलब किया गया है, वह उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है. न्यायाधीश ने कहा कि इस प्रकार अधिनियम के आदेश के अनुसार प्रतिवादी समन का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था, लेकिन कथित तौर पर वह ऐसा करने में विफल रहा.
ईडी ने की थी कोर्ट में शिकायत
अदालत ने इस बात पर गौर किया कि भले ही इसी तरह के आरोपों के साथ केजरीवाल के खिलाफ यह केवल दूसरी ईडी शिकायत है, लेकिन शिकायतकर्ता का यह तर्क ठोस है कि किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए समन पर पेश नहीं होना एक अलग अपराध होगा. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ संक्षेप में, शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 204 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं. इसके अनुसार आईपीसी की धारा 174 के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च 2024 के लिए समन जारी करें. प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में बुधवार को नयी शिकायत दर्ज कराई थी.
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