15 अगस्त से पहले राजधानी अलर्ट मोड में, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Independence Day: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली प्रशासन द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया गया है. इसके तहत राज्य में ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसी गतिविधियों पर 16 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

By Neha Kumari | August 3, 2025 8:23 AM
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Independence Day: स्वतंत्रता दिवस आने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं. इसे लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारी शुरू हो गई है. इस मौके पर राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त से पहले पुलिस कमिश्नर एस.बी. सिंह ने नए आदेश जारी किए हैं.

क्या है नए आदेश?

नए आदेश के अनुसार, राजधानी दिल्ली में 2 से 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और सब-कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म के उड़ानों पर पूरी तरह से रोक है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ भारत-विरोधी तत्व स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसे उपकरणों का गलत इस्तेमाल करते हैं. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य संभावित खतरे को रोकना और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इन प्रतिबंधों को लगाया गया है. इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. भारत न्याय संहिता की धारा 223 के तहत नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा है कि यह आदेश हर एक व्यक्ति के लिए लागू है. उन्होंने बताया है कि यह नोटिस डीसीपी, एसीपी, थाना कार्यालय, एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए और दिल्ली कैंट बोर्ड समेत कई अन्य संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्डों पर चस्पा किया जाएगा, ताकि जनता को इस फैसले की जानकारी मिल सके.

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