दिल्ली में 1 जुलाई से इन गाड़ियों पर रोक, नहीं मिलेगा ईंधन, पेट्रोल पंप पर ही होगी जब्ती

End of Life Vehicles: दिल्ली में मंगलवार से पुराने वाहनों पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं. इसके तहत जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा. साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त कर दिया जाएगा और 10 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

By Neha Kumari | July 1, 2025 8:56 AM
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End of Life Vehicles:  दिल्ली सरकार द्वारा पुराने वाहनों के प्रयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कड़े कदम उठाए गए हैं. 1 जुलाई 2025 से एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स, मतलब जिन वाहनों की उम्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा से ज्यादा हो चुकी है, उन पर रोक लगाई जाएगी. आज से ऐसे वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा और ईधन नहीं दिया जाएगा. साथ ही इस नए नियम के तहत ऐसी वाहनों को चिह्नित कर जब्त किया जाएगा.

किन वाहनों पर कितना लगेगा जुर्माना ?

जानकारी के मुताबिक मंगलवार से दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति ऐसे वाहनों पर ईंधन देते हुए पकड़ा जाता है, तो उन पर 10,000 रुपये का चालान लगेगा. इसके अलावा ऐसी दोपहिया वाहन जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, उन्हें जब्त कर उनके मालिकों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखी जाएगी

दिल्ली में इन सभी नए नियमों का सही तरह से पालन हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेगी. इनमें कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) और दिल्ली पुलिस समेत अन्य शामिल हैं. कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इन नए नियमों के बारे में बताते हुए साफ कर दिया है कि इन नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम लगाया गया

नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) सिस्टम लगाया गया है. इससे पुराने वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी.

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