Money Laundering Case: दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, जानें क्यों रद्द हुई जमानत याचिका

Money Laundering Case: दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पिछले महीने गिरफ्तार किए गए केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 18, 2022 9:55 PM
an image

Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पिछले महीने गिरफ्तार किए गए केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी है.

सत्येंद्र जैन को कोर्ट से नहीं मिली राहत

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सत्येंद्र जैन को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी मेडिकल स्थिति दिखाने वाले डॉक्यूमेंट के अभाव में आरोपी को केवल इस आधार पर जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वह स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं. अदालत ने यह भी कहा कि अगर जमानत दी जाती है, तो इस बात की संभावना है कि सत्येंद्र जैन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वह रसूखदार पद पर हैं.

स्लीप एपनिया से पीड़ित है सत्येंद्र जैन

न्यायाधीश ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा आरोपी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जमानत याचिका खारिज की जाती है. अदालत ने जैन के अधिवक्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि आरोपी स्लीप एपनिया से पीड़ित है, जो काफी गंभीर है.

सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट में किया था ये दावा

सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता ने दावा किया था कि सहायक की अनुपस्थिति में मशीन हटने अथवा मरीज द्वारा हटाये जाने अथवा बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाने पर मरीज की अचानक मौत हो सकती है. उन्होंने कहा कि मशीन के चालू रहने के लिये बिजली का बैक अप जरूरी है, जो जेल में नहीं है. अधिवक्ता ने यह भी कहा था कि कोविड-19 के दौरान आरोपी को गंभीर निमोनिया हुआ था और वह किसी तरह बचे थे.

कोर्ट ने कहा, साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते है सत्येंद्र जैन

न्यायाधीश ने कहा कि जैन के चिकित्सा इतिहास और आरोपी की चिकित्सा स्थिति को दर्शाने के लिये कोई मेडिकल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि केवल इस आधार पर कि वह स्लीप एपनिया से पीड़ित है, आरोपी को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच अब भी चल रही है और आरोपी के पास प्रभावशाली पद है, इसलिये साक्ष्यों को प्रभावित किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.

30 मई को गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन

ईडी ने जैन को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धाराओं के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया था. जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किये जाने के बाद उनके जिम्मे वाले सभी विभाग दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आवंटित कर दिए गए थे.

Prabhat Khabar App: देश-दुनिया, बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस अपडेट, क्रिकेट की ताजा खबरे पढे यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए प्रभात खबर ऐप.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA
Facebook
Twitter
Instagram
YOUTUBE

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version