चतरा. चटनिया मौजा में संचालित जय शिव स्टोन माइंस व क्रशर के संचालक सह जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी उर्फ बिरजू तिवारी व पूर्व जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है. दोनों के विरुद्ध कांड संख्या 216/25 के तहत धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है. खरीक गांव निवासी सुबोध कुमार सिंह के आवेदन पर न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया. श्री सिंह ने 20 मार्च-2021 को चटनिया स्थित जय शिव स्टोन, जय शिव स्टोन क्रशर, एनपीएन डेवलपर्स में पत्थर तोड़ने के लिए विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल से होनेवाली परेशानी को लेकर जिला प्रशासन व खनन कार्यालय में आवेदन दिया था, लेकिन आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गयी. एक सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन दिया गया. प्रधानमंत्री कार्यालय से जिला प्रशासन को कार्रवाई का आदेश दिया गया. इसके बाद खनन विभाग ने जांच की. इधर, डीएमओ ने सुबोध सिंह व उनके सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा का जाली हस्ताक्षर तैयार करा शपथ पत्र पीएम कार्यालय भेज दिया. इसमें लिखा गया कि चटनिया में स्थापित व संचालित माइंस व क्रशर से धूल उड़ने व ब्लास्टिंग से कंपन आदि की शिकायत विरोधाभाष के कारण की गयी थी. क्रशर व माइंस संचालन से कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद पीएम कार्यालय से आवेदन निरस्त होने की जानकारी प्राप्त होने पर एक फरवरी-2023 को वकालत सूचना दी गयी, जिसमें फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आया. इसके बाद माइंस, क्रशर संचालक व डीएमओ ने धोखाधड़ी के विरुद्ध 13 अक्टूबर 2023 को सदर थाना में आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इसके बाद न्यायालय का शरण लिया गया. न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया.
संबंधित खबर
और खबरें