विधि संवाददाता, देवघर : महिला के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में एडीजे नवम मुकुलेश चंद्र नारायण की अदालत से फैसला सुनाया गया. इस मामले के 11 दोषियों तूफानी सिंह, पूरन सिंह, भूदेव सिंह, संतोष सिंह, रामचंद्र सिंह, गुलाबी सिंह, दीपक सिंह, कामदेव सिंह, सत्यानारायण सिंह, ब्रह्मदेव सिंह व विष्णु सिंह को तीन-तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषी को एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन-तीन माह की कैद की सजा अलग से काटनी होगी. सभी सजायाफ्ता देवीपुर थाना के बरावां गांव के रहने वाले हैं और देवीपुर थाना में 29 सितंबर 2017 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें गांव की रहने वाली एक महिला के साथ मारपीट कर जख्मी करने तथा उसके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी और अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल रहा. सेशन कोर्ट में इस घटना को लेकर दर्ज केस का अलग-अलग दो ट्रायल चला, जिसमें से पहला ट्रायल नौ अभियुक्तों का तथा दूसरा ट्रायल दो अभियुक्तों का हुआ. अदालत ने दोनों ट्रायल में एक साथ फैसला सुनाया और कुल 11 नामजद को भादवि की धारा 323 में दोषी पाकर छह माह, 147 में दोषी पाकर एक साल एवं धारा 325 में दोषी पाकर तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक गोहाल में झाड़ू लगा रही थी, उसी समय अभियुक्तों ने हरवे हथियार से लैश होकर मारपीट की और जख्मी कर दिया. इसी घटना को लेकर केस दर्ज हुआ, जिसमें सात साल बाद फैसला आया.
संबंधित खबर
और खबरें