देवघर. एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत द्वारा अलग-अलग मामलों के 12 आरोपियों को राहत मिल गयी है. पहला अग्रिम जमानत आवेदन छह आरोपियों बलदेव मंडल, विष्णु मंडल, रंजीत मंडल, प्रभावती देवी, बेबी देवी व कामदेव मंडल की ओर से दाखिल किया गया था. सभी आरोपी मोहनपुर थाना के चौफाल गांव के रहने वाले हैं और मोहनपुर थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी हैं. दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन चार आरोपियों पंकज दास, अजय दास, माया देवी व पागल दास की ओर से दाखिल किया गया था. सभी आरोपी कुंडा थाना के बैंगी विशनपुर गांव के रहने वाले हैं और इन आरोपियों के विरुद्ध कुंडा थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें मारपीट कर जख्मी करने तथा हजारों रुपये का सामान ले जाने का आरोप लगाया गया है. तीसरा अग्रिम जमानत आवेदन अपहरण मामले के आरोपी सौरभ कुमार की ओर से दखिल किया गया था. आरोपी सारवां थाना के सकरिया पिपरना गांव का रहने वाला है. इसके विरुद्ध सारवां थाना में केस दर्ज हुआ है. चौथा अग्रिम जमानत आवेदन आरोपी सोनू शेख की ओर से दाखिल किया गया था. इसके विरुद्ध नगर थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है. आरोपी नगर थाना के हिरणा गांव का रहने वाला है. सभी अग्रिम जमानत आवेदनों की सुनवाई की गयी, जिसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी. साथ ही केस डायरी का अवलोकन किया गया, पश्चात सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली गयी. अदालत ने सभी आरोपियों को लोअर कोर्ट में 15 दिनों के अंदर सरेंडर कर 10 हजार के दो बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.
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