ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुई थी मौत, 34.92 लाख मिला मुआवजा

माेटर एक्सीडेंट क्लेम केस में एडीजे तीन सह क्लेम ट्रिब्यूनल राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से सुनाये गये फैसले के आलोक में दो दावाकर्ताओं को मुआवजा के तौर पर 34 लाख 92 हजार 554 रुपये का चेक दिया गया.

By FALGUNI MARIK | May 2, 2025 7:38 PM
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विधि संवाददाता, देवघर : माेटर एक्सीडेंट क्लेम केस में एडीजे तीन सह क्लेम ट्रिब्यूनल राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से सुनाये गये फैसले के आलोक में दो दावाकर्ताओं को मुआवजा के तौर पर 34 लाख 92 हजार 554 रुपये का चेक दिया गया. यह चेक बीमा कंपनी की ओर से अदालत में दिया गया था, जिसमें दोनों दावाकर्ताओं की सम्मान राशि शामिल है. मालूम हो कि ट्रैक्टर चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के चलते नीरज कुमार झा की मौत हो गयी थी. उनके आश्रितों शिवानंद झा व मधु देवी की ओर से यह वाद दाखिल किया गया था, जिसमें ट्रैक्टर चालक, उसके मालिक व इंश्योरेंस कंपनी को विपक्षी बनाया गया था. ट्रैक्टर बीमा की अवधि में रहने के चलते बीमा कंपनी को मुआवजा के तौर पर उक्त राशि देने का आदेश दिया गया. इस क्लेम केस में वादी की ओर से अधिवक्ता हलधर प्रसाद सिंह एवं बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा. चेक मुहैया के दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के अलावा न्यायालय के सहायक भगवती कुमारी व अन्य मौजूद थे. हाइलाइट्स एडीजे तीन सह क्लेम ट्रिब्यूनल राजेंद्र कुमार सिन्हा के कोर्ट से हुआ था फैसला क्लेम केस में दो दावाकर्ताओं को मिला बीमा राशि का चेक

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