विधि संवादाता, देवघर . साइबर ठगी के मामले में एक दोषी को तीन साल की सजा सुनायी गयी है और 10 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है. साइबर ठगी को लेकर दर्ज मुकदमे में सरकार बनाम दिलीप दास व अन्य मामले की सुनवाई की गयी, जिसके बाद एडीजे दो सह साइबर क्राइम स्पेशल कोर्ट अशोक कुमार की अदालत से इस कांड के 11 नामजद आरोपियों में से मुख्य आरोपी दिलीप दास को भादवि की धारा 420 में दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनाई गयी, साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. सजायाफ्ता द्वारा जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की साधारण कैद की सजा काटनी होगी.
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