प्रमुख संवाददाता, देवघर : जिला प्रशासन ने श्रावणी मेले के दौरान देवघर आने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं के आवासन के लिए विभिन्न होटलों में कमरे का दर निर्धारण कर दिया है. इस संबंध में होटल व धर्मशाला संचालकों के साथ बैठक करते हुए डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि दूरदराज से आये कांवरिये/तीर्थयात्री पूजा-अर्चना के बाद देवघर शहर व ईर्द-गिर्द पर्यटन स्थल घूमने के लिए शहर में ठहराव करते हैं. इसलिए सभी होटल मालिक व संचालकों को होटल के कमरों एवं अन्य का दर तालिका को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है. सभी होटल मालिक व संचालकों को समुचित साफ-सफाई, स्वच्छता एवं पानी निकासी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. होटल में बिजली से संबंधित सभी तार, स्विच बोर्ड इत्यादि मेला प्रारंभ होने से पूर्व ठीक करा लें, ताकि दुर्घटना की संभावना बिल्कुल नहीं रहे. होटल में अग्निशामक व्यवस्था अद्यतन रखने का सख्त निर्देश दिया गया है. बैठक में होटलों का गत वर्ष का निर्धारित दर को पढ़कर सुनाया गया. होटल ऑनर्स वेलफेयर एसोसिऐशन के अध्यक्ष एवं अन्य ने वर्तमान दर उपलब्ध कराया, जिसमें अधिकांश होटल मालिकों ने दर में वृद्धि की है.
होटलों में सीसीटीवी कैमरे लगायें
डीसी ने कहा कि प्रायः होटलों में चोरी व अन्य घटनाओं की शिकायत मिलती है, इसलिए सभी होटल मालिक व संचालकों को मुख्य प्रवेश द्वार व मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया. होटलों में ठहरने वाले यात्रियों से आइडी प्रूफ व मोबाइल नंबर लेकर ही कमरा दें.
एसोसिएशन ने कूड़ेदान उपलब्ध कराने को कहा
होटल ऑनर्स एसोसिऐशन के अध्यक्ष व सचिव ने अनुरोध किया कि जहां चार-पांच होटल अगल-बगल है, वहां कूड़ेदान तथा जहां सिर्फ एक होटल है वहां छोटा प्लास्टिक ड्रम नगर निगम की ओर से रखवाया जाये. इस संदर्भ में नगर आयुक्त, देवघर को डीसी ने निर्देश दिया.
सभी होटल मालिक पार्किंग की व्यवस्था रखें
डीसी ने सभी होटल मालिकों को अपने होटल में वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था स्वयं करने का निर्देश दिया. नो-इंट्री जोन में प्रवेश निषेध होगा. होटल के बाहर (अवैध पार्किंग), सामने या सड़क पर वाहनों के लगाने के कारण यातायात व्यवस्था बाधित न हो, इसका विशेष ध्यान रखें.
अस्थायी होटल या भोजनालय खोलने वालों को लेना होगा लाइसेंस
होटल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व अन्य के अनुरोध पर एसडीओ देवघर ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान बाहर से आने वाले जो भी अस्थायी खान-पान के होटल व भोजनालय खोलेंगे, सभी को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, देवघर से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इस कार्य के लिए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, देवघर को निर्देश दिया गया. बिना लाइसेंस अस्थायी दुकानें व भोजनालय खोला, तो कड़ी कार्रवाई होगी. होटल के बिल पर लाइसेंस संख्या अंकित रहे.
जर्जर व क्षतिग्रस्त धर्मशाला व मकानों की जांच करायें
एसडीओ ने नगर आयुक्त से देवघर शहर के क्षतिग्रस्त धर्मशालाओं व मकानों आदि की जांच कराने और क्षतिग्रस्त पाये जाने पर कार्रवाई करने की बात कही, ताकि ऐसे भवनों में यात्री ठहर नहीं सकें. सभी होटल मालिक व संचालक ग्राहकों को जो बिल देते हैं, उसमें जीएसटी के नये दर अंकित रहें और सभी होटल रेट चार्ट अश्य लगायें. होटल मालिकों ने बताया कि श्रावणी माह में बिजली की आपूर्ति लगातार होनी चाहिए.
हाइलाइट्स
जिला प्रशासन ने आवासन के लिए होटलों के कमरे का दर निर्धारण किया
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