संवाददाता, देवघर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बरसात से पहले लाभुकों को तीन माह का अनाज एक साथ एडवांस में मिलेगा. इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है. आदेश के अनुसार मई माह का अनाज 31 मई तक हर हाल में वितरित करना है. इसके बाद एक सप्ताह के भीतर जून का, 15 जुलाई तक जुलाई का और 31 जुलाई तक अगस्त माह के अनाज का वितरण अनिवार्य है. जिला आपूर्ति विभाग ने डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि तय समय सीमा के भीतर अनाज का शत-प्रतिशत वितरण करना है. हालांकि डीलर संघ ने इतने कम समय में इतनी अधिक मात्रा में वितरण को लेकर असमर्थता जतायी है. संघ का कहना है कि वितरण में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा दी गयी व्यवस्था परेशानी का कारण बन रही है. डीलरों का कहना है कि ई-पॉश मशीन और सर्वर की समस्या सबसे बड़ी बाधा बन रही है. नेटवर्क की स्पीड टू-जी जैसी है, जिससे एक माह का वितरण करना भी मुश्किल होता है. ऐसे में तीन माह का अनाज एक माह में कैसे बांटा जायेगा, यह एक बड़ा सवाल है. डीलरों का कहना है कि अगर तकनीकी समस्याओं पर जल्द विचार नहीं किया गया, तो अनाज लैप्स होने की पूरी संभावना है. वहीं दूसरी ओर सभी डीएसडी और ट्रांसपोर्टरों को भी लगातार उठाव कर अनाज समय पर डीलरों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पायी गयी, तो संबंधित पर कार्रवाई की जायेगी. फिलहाल लाभुकों को यह जानना जरूरी है कि तय समय पर अनाज उठाव नहीं करने की स्थिति में वे योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं.
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