प्रतिनिधि, मोहनपुर : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा-2003 (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम) को सख्ती से लागू करने को लेकर देवघर जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया. गुरुवार को सिविल सर्जन डॉ युगल किशोर चौधरी के निर्देश पर नोडल पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार गुप्ता की अगुवाई में छापामारी टीम ने रिखिया थाना क्षेत्र के रिखिया बाजार, बलसारा, रिखिया मोड़ और आसपास के इलाकों में कई दुकानों पर छापेमारी की गयी. इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गयी. अभियान में रिखिया थाना के पुलिस पदाधिकारी जंग बहादुर सिंह एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम शामिल रही. नोडल अधिकारी डॉ मनोज कुमार गुप्ता व तेलेश्वर यादव ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, दुकान के सामने सिगरेट व तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन लगाना और माचिस, लाइटर, एश ट्रे जैसी वस्तुएं उपलब्ध कराना कोटपा की धारा 4 एवं 5 का स्पष्ट उल्लंघन है. ऐसे मामलों में संबंधित दुकानदारों पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल परिसर से 100 गज के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है. इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. अपनी दुकानों के प्रवेश द्वार पर सफेद पृष्ठभूमि में “गैर धूम्रपान क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना अपराध है” वाला बोर्ड अवश्य लगाये.
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