मधुपुर. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम सीओटीपीए 2003 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए बुढैई थाना क्षेत्र में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई देवघर के सिविल सर्जन डॉ युगल किशोर चौधरी व जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार गुप्ता के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई की गयी. इस दौरान बुढ़ैई बाजार, चौक-चौराहे समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दुकानों का निरीक्षण किया गया. वहीं, 6 दुकानदारों पर अधिनियम 2003 के उल्लंघन के आरोप में 1100 रुपये का जुर्माना लगाया गया. दुकानों पर तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन लगाए जाने पर कार्रवाई की गयी. तंबाकू व गुटखा बेचने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गयी. कहा कि स्कूल परिसर से 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध है. कहा कि तंबाकू उत्पादों के अवैध विज्ञापन और बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जायेगी. स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. जिला परामर्शदाता अभिमन्यु दांगी ने बताया कि यह अभियान जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर चलाया गया है. ऐसे छापे समय-समय पर जारी रहेंगे. अभियान से तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रति जागरुकता बढ़ाने और अवैध बिक्री पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाये जायेंगे.
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