संवाददाता, देवघर : एनजीटी के निर्देश पर 10 जून से नदियों से बालू उठाव पर रोक लग जायेगी. माॅनसून के दौरान 10 जून से 15 अक्तूबर तक नदियों से बालू का खनन नहीं होगा. नौ जून तक ही बालू का उठाव किया जायेगा. देवघर जिले में खनन विभाग के अधीन सरकारी बालू घाटों के साथ-साथ पंचायतों के अधीन बालू घाटों से भी बालू का खनन नहीं हो पायेगा. डीएमओ सुभाष रवि दास ने संबंधित सीओ व थाना प्रभारी को एनजीटी का गाइडलाइन भेज दिया है, जिसके अनुसार नदियों से बालू का उठाव नहीं होगा. एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार 15 अक्तूबर तक बालू उठाव पर रोक लगाने का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर इस दौरान नदियों से बालू का खनन करते हुए पाया गया, तो बालू उठाव करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी. एनजीटी की रोक के दौरान अगर नदियों से बालू उठाव करते हुए पाया गया, तो सीधे प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. देवघर में कुल पांच सरकारी बंदोबस्त बालू घाट हैं, जबकि 27 बालू घाट पंचायतों के अधीन है.
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