देवघर. एडीजे दो सह स्पेशल कोर्ट साइबर क्राइम केस अशोक कुमार की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल केस सरकार बनाम मंगर पंडित व अन्य मामले की सुनवाई पूरी गयी. इसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी. पश्चात इस कांड के पांच आरोपियों मंगर पंडित, रउफ मियां, कांग्रेस यादव, लालचंद रविदास एवं संजय यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. सभी आरोपी बिहार राज्य के जमुई जिले के रहने वाले हैं. पहला व दूसरा आरोपी सिमुलतला थाना के कल्याणपुर व पड़रिया, तीसरा आरोपी चंद्रमनडीह थाना के जमहा, चौथा व पांचवा आरोपी झाझा थाना के चांइ व रजाला गांव के रहने वाले हैं. इन आरोपियों के विरुद्ध जसीडीह रेल थाना में केस आठ अगस्त 2014 को केस दर्ज हुआ था, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच संख्या में एक में लूटपाट करने तथा यात्रियों से लाखों रुपये का सामान व नकदी लूट लेने का आरोप लगाया गया है. इस केस में ट्रायल के दौरान एक भी आरोपी हाजिर नहीं हुआ. अदालत ने सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के पश्चात फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को रिहा कर दिया.
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