रांची हाइकोर्ट ने दिया निर्देश, तत्कालीन विधायक गुरुदास चटर्जी शुरू की थी लड़ाई
Dhanbad News : आखिरकार 30 वर्षो की लंबी लड़ाई के बाद बंद पड़े केएमसीइएल के श्रमिकों के लिए राहत की एक बड़ी खबर रांची हाइकोर्ट से आयी है. भले ही कारखाने को नये सिरे से चालू करने में सफलता नहीं मिली, लेकिन 554 श्रमिकों के बकाये भुगतान का आदेश जारी हो गया है. यह भुगतान तीन माह के अंदर किया जाना है. यह जानकारी शनिवार को निरसा के भाकपा (माले) विधायक अरूप चटर्जी ने दी. सनद रहे कि 1995 में कारखाना बंद हुआ था. लेकिन, कंपनी ने श्रमिकों के किसी प्रकार के बकाये का भुगतान नहीं किया. उसके बाद तत्कालीन विधायक गुरुदास चटर्जी ने 1996 में रांची हाइकोर्ट में रिट याचिक दायर की. उनके वर्ष 2000 में निधन के बाद उनके पुत्र विधायक अरूप चटर्जी ने लड़ाई को जारी रखा, जिसका सुखद परिणाम सामने आया. फैसले से से श्रमिकों में हर्ष का माहौल है.
634 मजदूरों का था दावा, कोर्ट ने 554 के दस्तावेज किये थे स्वीकृत
हर तारीख पर अपने वकील से बकाया की मांग करती रही यूनियन : विधायक
दिसंबर 2024 से अभियान में आयी तेजी
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