Dhanbad News : सोनू राय हत्याकांड में पुटकी के भीम और भानु को आजीवन कारावास

अदालत से : धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने के मामले में आया फैसला

By NARENDRA KUMAR SINGH | July 26, 2025 2:09 AM
an image

साजिश के तहत सोनू राय की हत्या धारदार हथियार से गला काट कर करने के मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार की अदालत ने पुटकी निवासी भीम कुमार राउत व भानु कुमार राणा को उम्र कैद और एक एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह अतरिक्त कारावास होगा. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. 24 मई 2023 को मृतक की मां लक्ष्मी देवी ने पुटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके मुताबिक 23 मई 2023 को शाम छह उसका पुत्र सोनू राय पुटकी बाजार गया था. देर रात वह घर वापस नहीं आया, तो वह कई बार फोन से संपर्क करना चाहा, लेकिन बात नहीं हो सकी. दूसरे दिन पता चला की उसके पुत्र सोनू की हत्या कर दी गयी है. भीम और भानु पूर्व में भी सोनू को जान से मारने की धमकी देते थे. पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. अदालत ने 19 अक्टूबर 2023 को भीम कुमार राउत व भानु कुमार राणा के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने 14 गवाहों की गवाही करायी थी.

घटना के दिन चंदन व डब्लू धनबाद में थे यह साबित नहीं हुआ : बचाव पक्ष

नीरज हत्याकांड

दहेज प्रताड़ना के मुजरिम को एक वर्ष की सजा

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

संबंधित खबर और खबरें

यहां धनबाद न्यूज़ (Dhanbad News) , धनबाद हिंदी समाचार (Dhanbad News in Hindi), ताज़ा धनबाद समाचार (Latest Dhanbad Samachar), धनबाद पॉलिटिक्स न्यूज़ (Dhanbad Politics News), धनबाद एजुकेशन न्यूज़ (Dhanbad Education News), धनबाद मौसम न्यूज़ (Dhanbad Weather News) और धनबाद क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version