साजिश के तहत सोनू राय की हत्या धारदार हथियार से गला काट कर करने के मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार की अदालत ने पुटकी निवासी भीम कुमार राउत व भानु कुमार राणा को उम्र कैद और एक एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह अतरिक्त कारावास होगा. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. 24 मई 2023 को मृतक की मां लक्ष्मी देवी ने पुटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके मुताबिक 23 मई 2023 को शाम छह उसका पुत्र सोनू राय पुटकी बाजार गया था. देर रात वह घर वापस नहीं आया, तो वह कई बार फोन से संपर्क करना चाहा, लेकिन बात नहीं हो सकी. दूसरे दिन पता चला की उसके पुत्र सोनू की हत्या कर दी गयी है. भीम और भानु पूर्व में भी सोनू को जान से मारने की धमकी देते थे. पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. अदालत ने 19 अक्टूबर 2023 को भीम कुमार राउत व भानु कुमार राणा के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने 14 गवाहों की गवाही करायी थी.
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