Dhanbad News: शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों से नगर निगम होल्डिंग टैक्स वसूलेगा. नगर निगम प्रशासन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूलों के एसेसमेंट के लिए पत्र लिखा है. डीइओ को भेजे पत्र में कहा गया है कि झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 213 की कंडिका -13 एवं 14 के तहत नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत किसी भी भूमि एवं भवनों के संपूर्ण क्षेत्रफल की विवरणी स्व निर्धारण प्रपत्र में दर्शाते हुए नियमानुसार कर का निर्धारण करना अनिवार्य है, परंतु अब तक शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के स्व- निर्धारण प्रपत्र के माध्यम से कर की गणना नहीं की गयी है, जिसके कारण परिसर के यथार्थ संपत्ति कर की गणना नहीं की जा सकी है. स्व निर्धारण प्रपत्र के माध्यम से वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्रफल की विवरणी उपलब्ध करायें, ताकि नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 में निर्देशित गुणक के अनुसार उचित कर की गणना की जा सके. सेफ अप्राप्त रहने की स्थिति में निगम के द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर टैक्स की गणना कर दी जायेगी.
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