Dhanbad News: नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व आइओ निरंजन तिवारी ने मांगी सुरक्षा
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज हत्याकांड का अनुसंधान करने वाले निरंजन तिवारी को जान का खतरा है. इस मामले में गवाही देने आने-जाने के लिए उन्हें सुरक्षा चाहिए.
By ASHOK KUMAR | March 27, 2025 2:00 AM
धनबाद.
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज हत्याकांड का अनुसंधान करने वाले निरंजन तिवारी को जान का खतरा है. इस मामले में गवाही देने आने-जाने के लिए उन्हें सुरक्षा चाहिए. बुधवार को नीरज हत्याकांड की सुनवाई कर रहे धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में उन्होंने आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगायी है. आवेदन में कहा है कि विशेष शाखा की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2021 में उन्हें नीरज हत्याकांड में गवाही देने के लिए आने-जाने के दौरान सुरक्षा प्रदान की गई थी. जमशेदपुर डीएसपी के पद से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से सरकार ने उनकी सुरक्षा हटा ली है. अभी भी इस मामले में गवाही चल रही है. इसके लिए उन्हें धनबाद आना-जाना पड़ता है. विशेष शाखा ने उनकी जान को खतरा बताया था लिहाजा उन्हें सुरक्षा दी जाये. हालांकि उनके आवेदन पर अदालत ने तत्काल कोई आदेश पारित नहीं किया है. वहीं दूसरी ओर सुनवाई के दौरान मामले के नामजद अभियुक्त विनोद सिंह ने अदालत में एक पेन ड्राइव दाखिल किया. कहा कि पेन ड्राइव में चश्मदीद गवाह अमर सिंह की आवाज और वीडियो फुटेज है. इसकी फॉरेंसिक जांच करायी जाये. बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवीशरण सिन्हा, कुमार मनीष, मो जावेद, पंकज प्रसाद व के के तिवारी ने अपना पक्ष रखा. इसका विरोध अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने किया.
सांसद ढुलू महतो के मामले में आइओ का बयान दर्ज
बीसीसीएल की रेल लाइन बिछाने के काम को बाधित करने के मामले की सुनवाई बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. इस दौरान अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रखर श्रीवास्तव ने मामले के अनुसंधानक नीरज कुमार एवं सुनील कुमार को पेश किया. अनुसंधानक ने कोर्ट को दिये बयान में घटना का समर्थन किया, जबकि दूसरे गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया. अदालत में सांसद ढुलू महतो की ओर से उनके अधिवक्ता नीरज बिशियार, एनके सविता व ललन किशोर प्रसाद ने पैरवी की. अदालत ने अभियोजन को साक्ष्य पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 8 अप्रैल 2025 तय कर दी. ज्ञात हो कि इस मामले में सांसद ढुलू महतो समेत तेरह लोगों के विरुद्ध रंगदारी के आरोप में बरोरा थाना में तीन अगस्त 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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