रसोई गैस की डिलीवरी को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए गैस कंपनियों ने डिलिवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डैक) की व्यवस्था की है. 15 जून से इसे पूरे जिले में लागू कर दिया गया है. अब डिलिवरी ऑथेंटिकेशन कोड बताने पर ही उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर की डिलिवरी की जायेगी. गैस कंपनियों ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिया है कि बिना कोड बताये किसी भी ग्राहक को सिलिंडर नहीं दिया जाये. महावीर गैस एजेंसी के अनुसार, वर्तमान में 60 प्रतिशत उपभोक्ता इस नई व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और जल्द ही इसे शत-प्रतिशत लागू कर दिया जायेगा.
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