ट्रेनों व स्टेशनों में अनधिकृत विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे की ओर से लाइसेंसी विक्रताओं के सभी अधिकृत कर्मचारियों को आइडी कार्ड जारी किया जायेगा. रेलवे की ओर से इसके लिए निर्देश जारी किया गया है. इसमें विक्रेताओं, सहायकों, कर्मचारियों को रेलवे प्रशासन, आइआरसीटीसी द्वारा व्यक्तिगत विक्रेताओं, सहायकों या कर्मचारियों के नाम पर मानकीकृत पहचान पत्र (आइडी) जारी करना है.
आइडी कार्ड में होगी कई जानकारियां
आइडी कार्ड में नाम, आधार संख्या, चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र व वैधता तिथि, पुलिस सत्यापन तिथि और वैधता, तैनाती इकाई, लाइसेंसधारक के नाम का उल्लेख रहेगा. पहचान पत्र पर संबंधित स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन प्रबंधक या आइआरसीटीसी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे. विक्रेताओं, सहायकों, कर्मचारियों के नाम पर पहचान पत्र केवल उचित प्रक्रिया के बाद ही जारी किये जायेंगे. पहचान पत्र इकाई के लिए अनुमत विक्रेताओं व सहायकों के साथ छुट्टी व गैर-उपस्थिती की स्थिति में सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए कुछ आरक्षित विक्रेताओं व सहायकों के लिए भी जारी किये जायेंगे.
बिना आइडी कार्ड नहीं बेच सकेंगे सामान
किसी भी विक्रेता को रेलवे स्टेशन परिसर में इस पहचान पत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित किए बिना खानपान की वस्तुएं बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि कोई विक्रेता या सहायक नौकरी छोड़ता है, तो उसे संबंधित लाइसेंसधारक के पास पहचान पत्र जमा करना होगा. लाइसेंस धारक नौकरी छोड़ने वाले विक्रेता का पहचान पत्र जमा करने पर नये विक्रेता या सहायक के नाम पर पहचान पत्र जारी करने के लिए रेलवे प्रशासन या आइआरसीटीसी से अनुरोध करेगा. सभी लाइसेंसधारक कर्मचारियों, विक्रेताओं, सहायकों का रिकॉर्ड उस स्टेशन या ट्रेन पर एक निर्धारित रजिस्टर में रखा जाएगा, जहां वे तैनात हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है