धनबाद नगर निगम के मुख्य गेट पर ताला जड़ कर आवागमन बाधित करने के एक मामले में गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी समा रोशनी कुल्लू की अदालत ने ने झामुमो नेता देबू महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. ज्ञात हो कि 11 दिसम्बर 2013 को नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर व भ्रष्टाचार के खिलाफ श्री महतो के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया था. इस दौरान मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया था. इसके बाद मामला दर्ज किया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सपन कुमार पाल ने पैरवी की. मौके पर संजय सोरेन, रमेश महतो, विजय महतो, प्रमुख सिंह, राजू साव आदि मौजूद थे.
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