रंगदारी के लिए खालसा होटल में बम मारने के दो वर्ष पुराने मामले की सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में हुई. अदालत द्वारा प्रिंस खान के शूटर मेजर उर्फ नसीम अंसारी उर्फ रजी अहमद उर्फ रॉकी उर्फ सूरज व अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह का सफाई बयान दर्ज किया गया. अदालत को दिये बयान में दोनों ने खुद को निर्दोष बताया. कहा कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है. अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता जया कुमार को बहस करने का निर्देश देते हुए 16 जून 2025 की तारीख निर्धारित कर दी है. प्राथमिकी खालसा होटल के संचालक गुरुचरण सिंह की शिकायत पर गोविंदपुर थाने में 11 सितंबर 2023 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक 11 सितंबर 2023 को सुबह 7:42 बजे गुरुचरण सिंह के छोटे पुत्र तरनजीत सिंह खालसा होटल के काउंटर पर बैठे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो युवक आये. इसमें से एक युवक ने बम फेंका, वह बम नहीं फटा. इसके बाद दूसरे युवक ने जान मारने की नीयत से दूसरा बम फेंका, जो विस्फोट कर गया. इस कारण खालसा होटल में काफी क्षति पहुंची.
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