झरिया विधायक रागिनी सिंह के कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में गोलीबारी करने के आरोपी नवीन कुमार सिंह को हाइकोर्ट से भी राहत नहीं मिली. नवीन कुमार सिंह के अधिवक्ता जितेंद्र शंकर सिंह ने अदालत से अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ले ली. नवीन कुमार सिंह की अग्रिम जमानत इससे पूर्व 17 अप्रैल को जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय रजनीकांत पाठक की अदालत से खारिज की थी. निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपी नवीन कुमार सिंह झारखंड उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. जमानत की अर्जी का विरोध रागिनी सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार व रोहन मजूमदार ने की.
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