आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज के एवज में इंश्योरेंस कंपनी को गलत बिल देने के मामले में सनराइज हॉस्पिटल पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. आयुष्मान की नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट (एनएएफयू) की ओर से जिले के विभिन्न अस्पतालों पर प्रस्तुत दस्तावेजों पर सवाल उठाते हुए डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी (जिला शिकायत निवारण समिति) के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी. इस पर सुनवाई करते हुए कमेटी ने सनराइज हॉस्पिटल द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जांच के उपरांत 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. साथ ही कमेटी की अगली बैठक में दोबारा से दस्तावेज समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा कई अस्पतालों को एनएएफयू के आरोपो से मुक्त कर दिया गया है. वहीं अन्य अस्पतालों द्वारा समर्पित दस्तावेजों को फिर से समर्पित करने का निर्देश कमेटी द्वारा जारी किया गया है. कमेटी की अगली बैठक में इन अस्पतालों द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जांच की जायेगी. इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के इडी को भेजी जायेगी. सब कुछ ठीक रहा, तो अस्पतालों को फिर से आयुष्मान के तहत मरीजों का इलाज करने की अनुमति दी जायेगी.
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