तीन दोषियों को दो साल की सुनायी सजा
अदालत ने जरमुंडी थाना कांड संख्या 74/2015 में बुधवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद दोष सिद्ध आरोपी जरमुंडी थाना क्षेत्र के खुर्द बेलगुमा के मिथुन उर्फ चंदन कुमार मिश्रा, सोनू सिंह और किशन राम को भादवि की धारा 354 ए के तहत दो साल और धारा 448 के तहत छह महीने कारावास की सजा सुनायी. वहीं, तीनों आरोपियों को 10-10 का जुर्माना भी लगाया.
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क्या है मामला
जरमुंडी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर भादवि की धारा 354 ए सहित अन्य धाराओं के तहत एक नामजद सहित तीन आरोपियों के विरुद्ध 25 अप्रैल, 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़ित महिला घटना के समय अपनी बच्चियों के साथ घर में अकेली थी. पति किसी काम से बाजार गया था. तभी उसी गांव का रहने वाला मिठुन अपने दो अन्य साथियों के साथ उसके घर आया और पानी पिलाने की बात कह कर घर से बाहर बुलाने लगा. बीमार होने की बात कह कर महिला ने चापाकल से पानी पी लेने की बात कहकर घर से निकलने से मना कर दिया, तो उसने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर घर से बाहर खींचने लगा. पीड़िता ने इसका विरोध करते हुए युवक घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया, तो आरोपियों ने उसके पति की गला दबाकर हत्या करने की धमकी देने लगा. इसके कुछ देर पति घर लौटे, तो उन्हें घटना की जानकारी दी. इसके बाद थाना पहुंच कर मामला दर्ज कराया.