संवाददाता, दुमका. जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन पर पूर्णतः रोक लगाने के उद्देश्य से उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के निर्देश के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) आनंद कुमार द्वारा कड़ी कार्रवाई की गयी है. बुधवार को शिकारीपाड़ा प्रखंड के पिनरगरिया में नियमविरुद्ध रूप से संचालित एक क्रशर यूनिट पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया. डीएमओ आनंद कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध खनन, परिवहन या भंडारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. डीएमओ के निर्देश पर खान निरीक्षक गौरव कुमार सिंह ने पिनरगरिया स्थित “शाहिद बाला बाबा स्टोन यूनिट ” का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त क्रशर खनन विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से संचालित हो रहा था.इसकी सूचना तुरंत डीएमओ को दी गयी, जिसके पश्चात उन्होंने तत्काल क्रशर को सील करने का निर्देश दिया. निर्देशानुसार खान निरीक्षक द्वारा मौके पर क्रशर को सील कर दिया गया. डीएमओ आनंद कुमार ने पुनः दोहराया कि अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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