संवाददाता, दुमका. उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के निर्देश पर 16 एवं 17 जून को इंडोर स्टेडियम दुमका में झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिकों का निबंधन किया जाएगा. इसके तहत जिले के शहरी क्षेत्र के स्वनियोजित कर्मकार जो ढ़ाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारित करते हो या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित नहीं हों, ऐसे नियोजन में मजदूरी करता हो, वह निबंधन करा पाएंगे. धोबी, दर्जी, माली, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कचरा बीनने वाले, खुदरा सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, फूल विक्रेता, चाय दुकान या ठेला लगाने वाले, चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, कुली, रेजा, जेनरेटर-लाइट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले कुली, फेरी लगाने वाले रेजा, मोटरसाइकिल-साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर, ऑटो चालक, टैक्सी चालक, सफाई कामगार, ढोल-बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, वनोपज में लगे मजदूर, मछुआरा, तांगा-बैलगाड़ी चलाने वाले, तेल पेड़ने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले, गाड़ीवान, घरेलू उघोग में लगे मजदूर, मुढ़ी, चना भूंजने वाले, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बतख पालन में लगे मजदूर, दुकानों में काम करने वाले मजदूर, खेतिहर मजदूर, चरवाहे, दूध दूहने वाले, नाव चलाने वाले नाविक, रसोइया, आरा मशीन में काम करने वाले, समाचार पत्र बांटने वाले हॉकर, सिनेमा व्यवसाय में कार्यरत लाइटमैन, स्पाॅट ब्वाय, कैमरामैन, मेकअप मैन, सोना, चांदी की दुकानों में काम करने वाले कारीगर, ठेका मजदूर, बीड़ी कामगार, लकड़हारे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, चमरे का कार्य करने वाले, लोहार का कार्य करने वाले, मिट्टी कटाई करने वाले, मोटिया मजदूर, लादने एवं उतारने वाले इत्यादि श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं. झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 18 से 59 आयु वर्ग के श्रमिकों को लाभ मिलता है. निबंधन हेतु आवेदक अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, 01 पासपोर्ट साइज फोटो, नाॅमिनी का आधार, नॉमिनी का बैंक खाता के साथ shramadhan.jharkhand.gov.in साइट पर लॉगिन कर निबंधित करा सकते हैं.
संबंधित खबर
और खबरें