गढ़वा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर चल रहे विवाद व हंगामे के बीच गढ़वा जिले में भी इसे प्रारंभ कर दिया गया है.

By VIKASH NATH | July 10, 2025 10:26 PM
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11 दस्तावेजों को आवेदन के साथ करना होगा संलग्न गढ़वा . बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर चल रहे विवाद व हंगामे के बीच गढ़वा जिले में भी इसे प्रारंभ कर दिया गया है. इसे लेकर गढ़वा प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. इसमें गढ़वा प्रखंड के बीएलओ ने हिस्सा लिया. प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार नरेंद्र नारायण एवं अंचल पदाधिकारी सफी आलम ने पहले दिन 50 बीएलओ को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रशिक्षण दिया. इस दौरान बताया गया कि गढ़वा प्रखंड में कुल 190 बीएलओ हैं. 50-50 के बैच में इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण के दौरान फार्म संख्या छह, सात एवं आठ भरने की जानकारी दी गयी. प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रत्येक मतदाता के घर बीएलओ तीन-तीन बार जायें. इनमें एक बार संबंधित फार्म वितरण करने, तथा दूसरे व तीसरे बार आवेदन फार्म एकत्र करने के लिये उन्हें जाना होगा. इस दौरान उन्हें इसके साथ मतदाताओं द्वारा संलग्न किये जानेवाले 11 दस्तावेजों के शामिल करने की जानकारी दी गयी. इस दौरान बताया गया कि गढ़वा जिले विभिन्न प्रखंडों में आठ जुलाई से प्रशिक्षण को प्रारंभ कर दिया गया है. जिसे 17 जुलाई के बीच पूर्ण कर लेना है. इसके बाद आगे की गाइडलाइन के अनुसार डोर टू डोर सर्वेक्षण (गहन पुनरीक्षण) शुरू किया जायेगा. कौन-कौन से प्रमाणपत्र मांगे जायेंगे इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार व पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, एक जुलाई 1987 से पहले सरकारी या स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यताप्राप्त बोर्ड व विवि द्वारा जारी मैट्रिक व अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी मौजूद हो), राज्य व स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा कोई भूमि, मकान आवंटन का प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्व अधिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न किये जायेंगे. बैठक में बताया गया कि इसके लिये ऑनलाईन आवेदन फार्म भी जमा किये जा सकेंगे.

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