छापामारी अभियान में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर सील

सदर एसडीएम संजय कुमार ने रविवार को क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कांडी बस स्टैंड के पास अवस्थित केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया.

By DEEPAK | June 1, 2025 10:10 PM
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प्रतिनिधि,गढ़वा सदर एसडीएम संजय कुमार ने रविवार को क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कांडी बस स्टैंड के पास अवस्थित केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया. दरअसल डुमरसोता जाने के क्रम में जब वे इस अल्ट्रासाउंड सेंटर के सामने से गुजरे, तो उन्हें जांच केंद्र का बोर्ड देखकर संदेह हुआ. उन्होंने केंद्र की जांच की तो पाया कि जांच करने वाला कर्मी 12वीं पास है तथा बीए की पढ़ाई कर रहा है, उसके पास किसी भी प्रकार का मेडिकल जांच संबंधी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है. उसने बताया कि वह बिहार का रहने वाला है, मझिआंव के किसी रजनीकांत वर्मा का यह जांच केंद्र है. इसमें वह 30 हजार मासिक वेतन पर काम करता है. जब संचालक को जांच केंद्र आने के लिए फोन करवाया गया, तो उसने कहा कि वह आने में असमर्थ है.जब एसडीएम अल्ट्रासाउंड जांच करने वाले टेक्नीशियन से पूछताछ कर ही रहे थे कि इसी बीच में एक महिला अपने पति के साथ अल्ट्रासाउंड कराने आयी. इस दौरान कुछ देर के लिए एसडीएम जांच कक्ष से बाहर बैठे इंतजार करते रहे. यह देखने के लिए कि महिला अल्ट्रासाउंड कराकर बाहर आती है या बिना कराये. जब महिला बाहर आयी तो उस महिला ने बताया कि उनका अल्ट्रासाउंड इसी टेक्नीशियन ने किया है. बताया कि वह गर्भवती है और वह बिना किसी डॉक्टर की सलाह पर जांच करवाने स्वयं यहां पहुंची थी. जांच केंद्र से बाहर आने के उपरांत जब संबंधित टेक्नीशियन से पूछा गया कि इस अल्ट्रासाउंड केंद्र से जो डॉक्टर टैग हैं उनकी अनुपस्थिति में आप जांच क्यों कर रहे हैं. इस पर टेक्नीशियन ने बताया कि हमेशा वही जांच करता है. डॉक्टर यहां नहीं आती है.एसडीएम द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी फोन पर ही सिविल सर्जन को दी गयी. सिविल सर्जन की सलाह पर एसडीम में अल्ट्रासाउंड केंद्र को मौके पर ही सील कर दिया. सील करने के दौरान कांडी थाना की महिला सब इंस्पेक्टर जूली टुडू तथा पुलिस बल के जवान मौजूद थे. संजय कुमार ने बताया कि इस संदिग्ध अल्ट्रासाउंड केंद्र पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु सिविल सर्जन को रिपोर्ट और अनुशंसा के साथ लिखा जा रहा है.उन्होंने अनुमंडल क्षेत्र के अन्य अल्ट्रासाउंड संचालकों को भी हिदायत दी है कि वे नियमानुसार मानक पूरा करने के उपरांत ही अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन करें। अवैध रूप से संचालित किये जाने पर सील करने और प्राथमिकी जैसी कार्रवाई की जायेगी.

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