गुमला. मॉनसून अवधि में गुमला जिले के नदियों (कैटेगरी वन व कैटेगरी टू) से 10 जून से 15 अक्तूबर तक बालू उठाव पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी. इसके लिए उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने आदेश जारी किया गया है. मॉनसून अवधि में यदि बालू घाटों से बालू का उठाव किया जाता है, तो संबंधित लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण व नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाये रखने के उद्देश्य से जिले में मॉनसून सत्र के दौरान बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने बताया कि यह आदेश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 के तहत तथा भारतीय मौसम विभाग के आलोक में जारी किया गया है. इसके तहत झारखंड राज्य में मॉनसून सत्र की अवधि 10 जून से 15 अक्तूबर तक बालू उठाव पर प्रतिबंध रहेगा. उपायुक्त ने जिले के सभी संबंधित अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी व प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी. यदि प्रतिबंधित अवधि में किसी प्रकार के अवैध बालू उठाव या परिवहन किया जाता है, तो संबंधित पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने जिलेवासियों व बालू घाट संचालकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्णतः पालन करें तथा पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें.
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