खाद्य विक्रेताओं के लिए एफएसएसएआइ लाइसेंस अनिवार्य : लव गुप्ता

लक्ष्मी लाइन होटल पर दो हजार व होटल नमन व नीलेश पर चार-चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया

By Prabhat Khabar News Desk | July 21, 2025 9:54 PM
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लक्ष्मी लाइन होटल पर दो हजार व होटल नमन व नीलेश पर चार-चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया उत्क्रमित मवि कुलमुंडा से मटर, मसूर दाल, सोयाबीन बड़ी व चावल तथा राजकीय प्रावि बकसरपुर से मसूर दाल व चावल का सैंपल लिया गया रायडीह. खाद्य सुरक्षा विभाग अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सोमवार को रायडीह प्रखंड में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया. अभियान के तहत विभिन्न होटलों व प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में सूरज कुमार सिंह, लक्ष्मी लाइन होटल, गुप्ता ढाबा, होटल नमन, नीलेश, दुर्गा गुप्ता व प्रवीण खेरवार के प्रतिष्ठानों की जांच की गयी. जांच के दौरान प्रवीण खेरवार के प्रतिष्ठान में जलेबी में अखाद्य रंग पाये जाने पर उसे तत्काल नष्ट कराया गया. वहीं एफएसएसएआइ लाइसेंस नहीं होने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के उल्लंघन व स्वच्छता में लापरवाही मामले में लक्ष्मी लाइन होटल पर दो हजार रुपये व होटल नमन व नीलेश पर चार-चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सभी खाद्य विक्रेताओं के लिए एफएसएसएआइ लाइसेंस अनिवार्य है. सूरज कुमार सिंह के प्रतिष्ठान से निकोटीन युक्त उत्पाद बेचते दुकानदार को रंगेहाथों पकड़ा गया. दुकानदार पर अर्थदंड लगाया गया व निकोटीन युक्त उत्पाद की बिक्री नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी गयी. उत्क्रमित मवि कुलमुंडा से मटर, मसूर दाल, सोयाबीन बड़ी व चावल तथा राजकीय प्रावि बकसरपुर से मसूर दाल व चावल का सैंपल जांच के लिए लिया गया.

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