एसपी ने नारायणपुर में जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के साथ किया संवाद बाल विवाह और डायन प्रताड़ना मामले में भी होगी सख्ती प्रतिनिधि, नारायणपुर. एसपी राजकुमार मेहता ने नारायणपुर प्रखंड सभागार में शुक्रवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों के साथ सीधा संवाद किया. इस अवसर पर एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी, बीडीओ मुरली यादव, इंस्पेक्टर रविंद्र नाथ यादव, थाना प्रभारी मुराद हसन मौजूद थे. मौके पर पोस्ता पंचायत के मुखिया वीरेंद्र प्रताप हेंब्रम ने कहा हाइवे पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. इसका मुख्य कारण वाहन चालकों की लापरवाही है. पुलिस को ऐसे विषयों पर गंभीरता दिखानी चाहिए और लगाम लगानी चाहिए. देवलबाड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महावीर मरांडी ने कहा सड़क दुर्घटनाओं के कारण जान माल को क्षति हो रही है. इस पर रोक लगनी चाहिए. समाजसेवी रियाज अहमद ने कहा कि थाना क्षेत्र में बालू का अवैध कारोबार हो रहा है. एनजीटी की रोक का बहाना बनाकर ट्रैक्टर चालक मनमानी दर पर लोगों से बालू के लिए राशि वसूल रहे हैं. थाना क्षेत्र में बालू का रेट 4000 तक पहुंच गया है. अबुआ आवास और पीएम आवास बनाने वाले गरीबों पर बालू की महंगाई की चाबुक चल रही है. मछली लोडेड पिकअप वैन मनमानी तरीके से परिचालन करते हैं. इससे जान माल को क्षति होती है. ग्राम प्रधान शिवलाल मुर्मू ने कहा कि एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है. जमीन जायदाद के मामले की लड़ाई थाने तक पहुंचती है तो मैनेज का सिस्टम चलता है. दलाल इसमें हावी हो गए हैं. इस पर ध्यान देना है. कुछ दलाल किस्म के लोग थाना के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं. जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों की राय को सुनकर एसपी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है. हम प्राथमिक रूप से सड़क सुरक्षा पर काम कर रहे हैं. दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. अगले एक सप्ताह तक लोगों को थाना प्रभारी के नेतृत्व में समझाया जायेगा. इसके बाद सीधे तौर पर थाना बुलाकर उनसे पहले हेलमेट खरीदवाया जायेगा. फिर फाइन होगा. नाबालिक को बाइक देने वाले अभिभावक के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी. मॉडिफाइ साइलेंसर लगाकर घूमने वाले मनचलों पर भी हम कार्रवाई करने वाले हैं. 25000 रुपये तक का फाइन होगा. इस मामले में किसी की भी पैरवी नहीं चलेगी. पैरवी करने पर फाइन दुगुना कर दिया जायेगा. अवैध बालू का कारोबार किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जायेगा. एनजीटी के नियम का पालन होगा. अगर स्टॉक किया हुआ बालू ट्रैक्टर द्वारा परिवहन हो रहा है और लोगों के बीच बेचा जा रहा है तो उसके लिए भी रेट निश्चित होगा. मनमानी दर पर बेचने पर कार्रवाई होगी. छोटे-मोटे झगड़ों का निबटारण ग्राम स्तर पर ही हो, इसके लिए ग्राम प्रधान और मुखिया काम करें. पुलिस प्रशासन सहयोग के लिए तैयार है. हाइकोर्ट का निर्देश है कि एनएच को किसी भी सूरत में जाम नहीं करना है. कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति का समूह ऐसा करते हैं तो यह हाइकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है. ऐसा करने पर नन वे-लेबल सेक्सन में एफआइआर होगी. इसके लिए गवाह की जरूरत नहीं होगी. वीडियो ग्राफी या फोटो ही काफी है. पुलिस सहायता के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. डायन कह कर किसी को प्रताड़ित करना अपराध है. इसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. मौके पर प्रमुख अंजना हेंब्रम, बीरबल अंसारी, नरेश सोरेन, मंसूर अंसारी समेत अन्य मौजूद थे.
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