चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से आवेदन लिया जाए : वीरेंद्र मंडल

भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि जामताड़ा जिला स्तरीय चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया में त्रुटियां ही त्रुटियां हैं. समिति को बनाने के मानदंड को नहीं माना गया है.

By MANOJ KUMAR | May 6, 2025 11:13 PM
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जामताड़ा. भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि जामताड़ा जिला स्तरीय चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया में त्रुटियां ही त्रुटियां हैं. कहा कि विभागीय अधिसूचना संख्या 20/32 के निर्देशानुसार स्पष्ट प्रावधान है कि उपायुक्त की अध्यक्षता में चौकीदार नियुक्ति एवं प्रोन्नति संबंधित एक समिति होगी. उसमें कुल पांच सदस्य होंगे. झारखंड सरकार द्वारा ही समिति तय कर दी गयी है. इस समिति में उपायुक्त अध्यक्ष होंगे, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे. जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी समिति के सदस्य होंगे. उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे. अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित कोई एक पदाधिकारी समिति का सदस्य होगा, जो जिले भर में पदस्थापित है. उसे उपायुक्त के माध्यम से समिति का सदस्य बनाया जाएगा. यही लोग समिति के सदस्य होंगे, जो सरकार ने मानदंड तय किया. लेकिन इस समिति को बनाने के मानदंड को नहीं माना गया है. सरकार ने जो समिति बनाने का निर्देश दिया है, उसी के आधार पर समिति होगी. उपायुक्त समिति में कोई बदलाव नहीं कर सकता. कुल सात सदस्यीय समिति सरकार की ओर से बनाने का निर्देश दिया गया था. इस समिति में कुल पांच नए सदस्य जोड़े गए. उपायुक्त ने समिति में एक सचिव और दो मनोनीत सदस्य जोड़े हैं, जो सरकार के निर्देशानुसार नहीं है. प्रभारी पदाधिकारी जैसे सामान्य सदस्य को समिति में जोड़ दिया गया. इस तरह से पूरी समिति में ही सरकार के किसी निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया. वीरेंद्र मंडल ने कहा कि चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया जो बीट आधारित है, इस नियुक्ति परीक्षा में संबंधित बीट के अभ्यर्थी ही भाग लेंगे, लेकिन इस नियुक्ति प्रक्रिया में बीट से संबंधित अभ्यर्थियों ने भाग नहीं लिया उन्हें भी परीक्षा में सम्मिलित किया गया. नाला अंचल के बीट संख्या 28 के स्थायी निवासी दो अभ्यर्थी प्रकाश राणा और राजू पाल अलग-अलग बीट से परीक्षा में सम्मिलित हुए. इनमें से एक अभ्यर्थी राजू पाल ने बीट संख्या 28 से आवेदन दाखिल कर दिया. उस बीट के नहीं रहने के कारण राजू पाल का आवेदन निरस्त कर दिया गया. जबकि प्रकाश राणा ने बीट संख्या 19 से आवेदन दाखिल किया जिसे मंजूर कर लिया गया. जबकि दोनों अभ्यर्थी बीट संख्या 28 के स्थायी निवासी हैं. इस नियुक्ति प्रक्रिया का नियम समझ से परे है. नियुक्ति प्रक्रिया में बीट के आधार पर हजारों अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया गया है. कई एक बीट है, जिनमें से एक भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया. जामताड़ा शहरी में 16 वार्ड और 73 मोहल्ले हैं. इनमें जामताड़ा शहरी के कौन अभ्यर्थी किस बीट से आवेदन करेंगे, कुछ भी उल्लेखित नहीं है, जो सरासर गलत है. कहा कि इन सब त्रुटियों को लेकर उपायुक्त को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है. मेरी मांग है कि इस पूरी चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से आवेदन लिया जाए. अगर मेरी बातों पर सुनवाई नहीं होती है तो इस प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच के लिए उच्च अधिकारियों के पास जाऊंगा और साथ ही उच्च न्यायालय में भी अपील करूंगा. कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों का अभ्यर्थी एवं उसके अभिभावकों द्वारा विरोध किया जा रहा है और सबकी मांगों को लेकर चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के विरुद्ध न्याय के लिए लड़ाई लडूंगा.

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