संवाददाता, जामताड़ा. झारखंड के जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर दुकानदारों पर शो-कॉज नोटिस और निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, जबकि राज्य के अन्य 23 जिलों में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. डीलरों का कहना है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पोर्टल (पीएफ सिस्टम) बंद रहने के कारण ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है. साथ ही, एनआईसी नेटवर्क और सर्वर की तकनीकी समस्याओं के कारण लाभुकों का डाटा अपडेट या संशोधित करना मुश्किल हो गया है. मृत, शादीशुदा या स्थानांतरित सदस्यों के नाम डिलीट करने में भी बाधाएं आ रही हैं, जिससे डीलर परेशान हैं. डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद भैया और मीडिया प्रभारी देव कुमार साव सहित कई प्रखंडों के प्रतिनिधियों ने प्रेस बयान जारी कर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जब तकनीकी दिक्कतें एनआईसी और पोर्टल की हैं, तो दुकानदारों पर कार्रवाई करना अन्यायपूर्ण है. साथ ही, खाद्य आपूर्ति कंट्रोल एक्ट ऑर्डर 2022 में इस तरह के निलंबन का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है. डीलरों का यह भी कहना है कि ई-केवाईसी के लिए कोई मानदेय या सुविधा नहीं दी जाती, फिर भी बिना गलती के सजा मिल रही है. जामताड़ा, नारायणपुर, फतेहपुर, नाला, कुंडहित, कर्माटांड़ और मिहिजाम जैसे प्रखंडों से भी डीलरों ने अपनी नाराज़गी जतायी है. वे चाहते हैं कि विभाग इस मुद्दे को गंभीरता से ले और दुकानदारों पर अनुचित कार्रवाई रोकी जाए.
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